रोहतक : जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-16 (1) व 17(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न मामलों में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए गए है।
जिलाधीश द्वारा जारी प्रथम आदेश के तहत उप तहसील लाखनमाजरा के समीप निंदाना गांव के नजदीकी क्षेत्र में 152-डी राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनाधिकृत रूप से निर्मित किए गए ढाबों/दुकानों को हटाने की प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत लाखनमाजरा के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी करतार सिंह को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
धीरेंद्र खडग़टा द्वारा जारी दूसरे आदेश के तहत न्यू मुन्द्रा पानीपत क्रूड ऑयल प्रोजेक्ट की भूमिगत पाइप लाइन डालने की परियोजना के सम्पन्न होने तक कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिïगत ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। सीसरखास, महम ग्रामीण, बहलभा, शेखपुर तितरी एवं भराण गांवों में महम के तहसीलदार दिनेश आहूजा तथा निंदाना, बैंसी, खरक जाटान, लाखनमाजरा एवं नांदल गांवों में लाखनमाजरा के नायब तहसीलदार को प्रदीप अहलावत को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा द्वारा जारी तीसरे आदेश में नगरपालिका कलानौर की सीमा में अनाधिकृत कब्जों, निर्माण एवं सीलिंग इत्यादि को हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिïगत पंचायती राज विभाग के कलानौर में तैनात एसडीओ अतुल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
धीरेंद्र खडग़टा द्वारा जारी चौथे आदेश के तहत कलानौर नगरपालिका की परिधि में स्थित वाल्मीकि बस्ती जोहड़ से अनाधिकृत कब्जे हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत कलानौर जल सेवाएं डिविजन के एसडीओ सतीश कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। जिलाधीश द्वारा जारी एक अन्य आदेश के तहत महम तहसील के गांव-मदीना कोरसान में महम के सहायक कलेक्टर प्रथम दलबीर सिंह, एचसीएस के न्यायालय के फैसले के अनुसार खसरा संख्या-275 गैर मुमकिन रास्ता की कब्जा कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए महम के नायब तहसीलदार राहुल कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।
धीरेंद्र खड़गटा द्वारा जारी आदेशों के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सम्पर्क में रहेंगे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 द्वारा प्रदत्त एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। संबंधित विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये सभी कार्य नियमानुसार तथा किसी भी संबंधित मामले में किसी न्यायालय का स्टे अथवा स्टेटस-को से संबंधित आदेश जारी न हुआ हो।