हर्ष फायरिंग को लेकर पुलिस सख्त हो गई। पुलिस ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। शादी समारोह या अन्य किसी भी खुशी के आयोजन पर हर्ष फायरिंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला के निर्देशानुसार हर्ष फायरिंग को लेकर जिला पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैद है।
पुलिस अधीक्षक ने जिले के आमजन को संदेश देते हुए कहा है कि शादी विवाह समारोह में हर्ष फायरिंग करना कानूनी रूप से अपराध है। इसलिए कोई भी ऐसा न करें यदि कोई ऐसा करता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति लाइसेंसी हथियार से इस तरीके का अपराध करता है तो उसका लाइसेंस भी रद्द करवाया जाएगा।
पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझे और इस तरीके के अपराध करने से बचें। उन्होंने कहा कि लाइसेंसी हथियार केवल व्यक्ति की सुरक्षा के लिए है ना कि हर्षोल्लास के अवसरों पर इस तरीके की फायरिंग करने के लिए। शादी समारोह या अन्य किसी भी आयोजन पर हर्ष फायरिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून के तहत हर्ष फायरिंग को कानूनी अपराध माना गया है इसमें सजा का प्रावधान भी है। आमजन से यही अपील है कि लाइसेंसी हथियार व्यक्ति की सुरक्षा के लिए है। इसलिए इसे सिर्फ आत्म रक्षा व सुरक्षा के समय ही प्रयोग में लाना चाहिए, न कि शादी-विवाह जैसे आयोजन में।
इस संबंध में उपायुक्त कुरुक्षेत्र द्वारा पहले से ही आदेश जारी किए गए हैं। इसलिए अनावश्यक कानूनी कारवाई से बचने के लिए इस तरह की हर्ष फायरिंग न करें।