Thursday, December 19, 2024
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पंजाब राज्य अधिनियम, 2024 लागू करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बना

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज पंजाब राज्य (खेलों का विकास और संवर्धन) अधिनियम, 2024 के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी, जिससे पंजाब इस अधिनियम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।

मुख्यमंत्री ने यहां खेल विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राज्य में खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जाने वाली अच्छी प्रथाओं को अपनाना और खिलाड़ियों का निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यह खेल संघों के कामकाज में पारदर्शिता के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भगवंत मान ने कहा कि इससे ऐसे खिलाड़ियों का निष्पक्ष चयन भी सुनिश्चित होगा जो राज्य स्तर पर अपने जिले का या राष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य का और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे खेल संघों को सरकारी धन के कुशल उपयोग में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत प्रत्येक जिले में एक विशेष खेल के लिए एक जिला संघ पंजीकृत किया जाएगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस अधिनियम के अनुसार खातों का रखरखाव अनिवार्य रूप से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाएगा और सभी खर्चों और आय के स्रोतों का वार्षिक विवरण 31 मई से पहले प्रकाशित किया जाएगा।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि दस्तावेज़ और खाते इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में निदेशक खेल, पंजाब सरकार को उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पांच सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा जिसमें महासचिव, दो वरिष्ठ प्रशिक्षक और दो प्रतिष्ठित खिलाड़ी शामिल होंगे और यह समिति जिले या राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए टीम/खिलाड़ियों का चयन करेगी. भगवंत मान ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर/प्रबंध सचिव के नेतृत्व में गठित विवाद समाधान कमेटी सात दिनों के भीतर खिलाड़ियों की अपील का समाधान करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी जिला स्तर पर पांच सदस्यीय यौन उत्पीड़न निवारण समिति अधिसूचित करेंगे, जिसमें सभी खेल संघों की कार्यकारी समितियों में से तीन महिला और दो पुरुष सदस्य शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि खेल विभाग के प्रशासनिक सचिव राज्य स्तर पर पांच सदस्यीय समिति अधिसूचित करेंगे, जिसमें राज्य खेल संघों की कार्यकारी समितियों के सदस्य शामिल होंगे. भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये कमेटियां ऐसी किसी भी घटना के मामले में स्वत: संज्ञान ले सकती हैं।

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