Farmers Protest: किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए बंद पड़े शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए लगाई गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले पहले ही कोर्ट में चल रहे हैं, इसलिए बार-बार ऐसी याचिका न लगाई जाए।
बता दें कि इस अर्जी में पंजाब के सभी हाइवे खोलने की मांग की गई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया कि इस मामले में पहले से ही एक याचिका लंबित है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं होगी।
दरअसल, पंजाब निवासी गौरव लूथरा की तरफ से ये याचिका दायर की गई थी. इसमें सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार को सभी राज्य की सीमाएं खोलने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इस याचिका में तर्क दिया गया था कि बॉर्डर बंद करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, लेकिन अदालत ने ये कहकर इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया कि ऐसी ही एक अर्जी पहले से लंबित है। कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा है कि बार-बार ऐसी याचिका क्यों दाखिल की जा रही है।
बता दें कि शंभू बॉर्डर पर किसान फरवरी से धरने पर बैठे हैं। वहीं, रविवार 8 दिसंबर को किसानों ने फिर से दिल्ली कूच का प्रयास किया था। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई थी। हालांकि, पंजाब सीमा पर हरियाणा के सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारों से स्थिति कंट्रोल की और किसानों को रोक दिया।