Monday, October 21, 2024
Homeपंजाबपंजाब, धान की समय पर खरीद नहीं होने पर हाईकोर्ट ने सरकार...

पंजाब, धान की समय पर खरीद नहीं होने पर हाईकोर्ट ने सरकार और एफसीआई से मांगा जवाब

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सोनप्रीत सिंह नाम के शख्स की याचिका पर पंजाब सरकार और एफसीआई से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि पिछले साल की धान की फसल को गोदामों से हटाने और 2024-25 की नई धान की फसल के लिए जगह बनाने के निर्देश जारी करने की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में दायर याचिका पर पंजाब सरकार और खाद्य कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) को जवाब देने का आदेश दिया गया है।

दायर जनहित याचिका में पंजाब सरकार पर अभी तक धान की खरीद शुरू नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि अगर समय पर फसल की खरीद नहीं हुई तो किसानों को उनकी फसल का भुगतान समय पर नहीं होगा और अगर ऐसा हुआ तो इसमें देरी होगी। औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों से लिए गए फसल ऋण के पुनर्भुगतान में। यह भी कहा गया है कि अगर ऐसा हुआ तो नई फसल के लिए नकद कर्ज मिलने में और देरी होगी।

पंजाब, बंबीहा-कौशल गैंग के 5 मुख्य सदस्य हथियारों के साथ गिरफ्तार

याचिका में कहा गया है कि पंजाब सरकार ने अभी तक धान की खरीद शुरू नहीं की है। यदि फसल समय पर नहीं खरीदी जाएगी तो किसानों को उनकी फसल का भुगतान समय पर नहीं मिलेगा। यदि ऐसा होता है, तो औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों से लिए गए फसल ऋण के पुनर्भुगतान में देरी होगी। अगर ऐसा हुआ तो नई फसल के लिए नकद कर्ज मिलने में और देरी होगी. सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि सरकार खरीद की प्रक्रिया में है। हाई कोर्ट ने इस संबंध में अगली सुनवाई पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

- Advertisment -
RELATED NEWS
- Advertisment -

Most Popular