Monday, November 25, 2024
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पंजाब, पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर निर्देश जारी

पंजाब सरकार ने दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल के आगामी त्योहारी सीजन के दौरान राज्य में पटाखों की बिक्री और उपयोग के संबंध में व्यापक निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने आज कहा कि इन त्योहारों में आमतौर पर पटाखों का इस्तेमाल किया जाता है, जो बुजुर्गों सहित सांस की बीमारियों से पीड़ित मरीजों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

प्रवक्ता ने माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों का हवाला दिया, जो पटाखों के उपयोग के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर जारी किए जाते हैं। इन आदेशों के अनुसार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत केंद्र सरकार द्वारा सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब सरकार पूरे राज्य में पटाखों की बिक्री और उपयोग के संबंध में निषेध, प्रतिबंध और नियम लागू करती है।

उन्होंने कहा कि पटाखों की श्रृंखला के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर राज्यव्यापी प्रतिबंध लगाया गया है। केवल “हरित पटाखे” (जो बेरियम लवण या एंटीमनी, लिथियम, पारा, आर्सेनिक, सीसा या स्ट्रोंटियम क्रोमेट के यौगिकों का उपयोग नहीं करते हैं) को बिक्री और उपयोग की अनुमति है। बिक्री अनुमत आतिशबाजी का कारोबार करने वाले लाइसेंस प्राप्त डीलरों तक ही सीमित है और अनुमत डेसिबल स्तर से अधिक आतिशबाजी का भंडारण, प्रदर्शन या बिक्री निषिद्ध है।

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राज्य सरकार ने त्योहारों के दौरान पटाखों के इस्तेमाल के लिए सीमित समय सीमा तय की है। दिवाली (31 अक्टूबर 2024) पर रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक आतिशबाजी की इजाजत दी गई है. गुरुपर्व (15 नवंबर, 2024) पर सुबह 4:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक और रात 9:00 बजे से 10:00 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति दी गई है. इसी तरह क्रिसमस की पूर्व संध्या (दिसंबर 25-26, 2024) और नए साल की पूर्व संध्या (दिसंबर 31, 2024 – 1 जनवरी, 2025) पर सुबह 11:55 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि पंजाब राज्य के भीतर फ्लिपकार्ट और अमेज़ॅन सहित ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर ऑर्डर लेना या ऑनलाइन बिक्री करना सख्त वर्जित है। उल्लेखनीय है कि उपायुक्तों को पटाखों के हानिकारक प्रभावों से अवगत कराने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी अनुमोदित हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग केवल निर्दिष्ट समय और अनुमोदित स्थानों पर सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

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