जालंधर शहर में मांस और शराब की बिक्री को लेकर नए आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल, भगवान श्री वाल्मिकी के प्रकाश पर्व के अवसर पर 16 अक्टूबर को शहर में शोभा यात्रा निकाली जा रही है।
शोभा यात्रा के मद्देनजर जिलाधिकारी हिमांशु अग्रवाल ने 16 और 17 अक्टूबर को शोभा यात्रा मार्ग और धार्मिक आयोजन स्थल के आसपास मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जिलाधिकारी डाॅ. हिमांशु अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए 16 और 17 अक्टूबर 2024 को शहर में मांस और शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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यहां बता दें कि 17 अक्टूबर को देशभर में भगवान श्री वाल्मिकी की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है. इसी सिलसिले में 16 तारीख को जालंधर में शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है।
शोभा यात्रा के मद्देनजर उपायुक्त डाॅ. हिमांशु अग्रवाल ने 16 तारीख को जालंधर नगर निगम की सीमा के भीतर सरकारी और निजी स्कूलों और कॉलेजों में आधी छुट्टी की घोषणा की है। दोपहर 2 बजे के बाद आधी छुट्टी घोषित कर दी गई है।
जारी आदेशों के अनुसार 16 अक्टूबर को जालंधर शहर में शोभा यात्रा निकाली जानी है और लोगों की भावनाओं को देखते हुए ये आदेश दिए गए हैं। यहां बता दें कि सरकार पहले ही 17 तारीख को भगवान श्री वाल्मिकी के प्रकाश पर्व के चलते पूर्ण अवकाश घोषित कर चुकी है।