Friday, November 15, 2024
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पंजाब, गांवों में विकास कार्यों को लगा ब्रेक, चुनाव संहिता लागू

पंजाब में लोकतंत्र के स्तंभ पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। पंजाब में 15 अक्टूबर को पंचायत चुनाव (पंजाब पंचायत चुनाव 2024) के लिए मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त राम कमल चौधरी ने बताया कि आज से चुनाव संहिता लागू हो गयी है।

उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू कर दिये गये हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेंगे। आयोग ने आदर्श चुनाव संहिता को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दिये हैं।

संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न विभागों के विकास कार्य, जिनके कार्यादेश लागू होने से पहले ही जारी हो चुके हैं या जो विकास कार्य पहले से चल रहे हैं, वे चुनाव आचार संहिता से प्रभावित नहीं होंगे। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद नई योजनाएं, नए विकास कार्य और नए कार्यादेश पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी।

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राज्य के भीतर कर्मचारियों के स्थानांतरण (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शहरी क्षेत्र में चुनावी संहिता प्रभावी नहीं होगी. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त ने आगे बताया कि पंचायत चुनाव के लिए मानक चुनाव कोड अलग से भेजा जायेगा. चुनाव संहिता केवल उसी क्षेत्र में लागू होगी, जिस क्षेत्र में पंचायत चुनाव हो रहे हैं।

इसके अलावा चुनाव के दिन सूखा दिवस घोषित किया जाएगा और शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस दिन छुट्टी की घोषणा की जायेगी।

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