रोहतक : जिलाधीश अजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 17(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में दिए गए फैसलों की अनुपालना में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर 6 में संबंधित प्लॉटों से अनाधिकृत कब्जे हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत रोहतक के नायब तहसीलदार प्रवीन को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा डयूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर डयूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी कार्यवाही रिपोर्ट भी भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।