भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) वॉलेट के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने को और सरल बना दिया है। अब ग्राहक थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए अपने वॉलेट को एक्सेस कर सकेंगे और अन्य UPI ऐप्स पर पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। इस निर्णय से डिजिटल पेमेंट्स को और अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी।
रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी कर वेरिफाइड वॉलेट में थर्ड पार्टी UPI से पेमेंट और ट्रांसफर की अनुमति दी है। इसके लिए PPI (प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स) रखने वालों को KYC कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद बैंक या नॉन-बैंक संस्थाएं अपने PPI वॉलेट जारी कर सकेंगी।
रिजर्व बैंक का यह कदम डिजिटल पेमेंट प्रक्रिया को और सरल बनाने के उद्देश्य से है। इससे अब PPI वॉलेट से पैसे भेजने और UPI के माध्यम से पेमेंट करने की प्रक्रिया को और सुविधाजनक बनाया जाएगा। अब ग्राहक किसी भी ऐप पर उपलब्ध वॉलेट से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बशर्ते वह वॉलेट वेरिफाइड हो और KYC प्रक्रिया पूरी की गई हो।
RBI के मुताबिक, पहले UPI ट्रांजैक्शन्स केवल बैंक अकाउंट से जुड़े होते थे, लेकिन अब PPI वॉलेट से भी बिना बैंक अकाउंट जुड़े पैसे ट्रांसफर किए जा सकेंगे। यह बदलाव गिफ्ट कार्ड, मेट्रो रेल कार्ड आदि जैसे PPI वॉलेट्स के लिए लागू होगा।
UPI के बारे में
NPCI (नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) UPI का संचालन करता है, जो अब भारत में एक प्रमुख डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। UPI के माध्यम से ग्राहकों को वर्चुअल पेमेंट एड्रेस से लिंक किया जाता है, जिससे उन्हें बैंक अकाउंट की जानकारी याद रखने की जरूरत नहीं होती।