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हरियाणा में बेरोजगारी भत्ता हेतु 30 नवंबर तक कर सकते हैं
Friday, November 22, 2024
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हरियाणा में बेरोजगारी भत्ता हेतु 30 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन, इस वेबसाइट पर करें अप्लाई

इस योजना में आवेदन करने वालो हेतु विभाग ने 1 नवंबर, 2023 से सरल पोर्टल पर आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।

हरियाणा। हरियाणा में बेरोजगारी भत्ता हेतु 30 नवंबर तक आवेदन स्वीकार किये जाएंगे। इसी के तहत आवेदक अपने दस्तावेज बेरोजगार कार्यालय में जमा करवा सकेंगे। दरअसल हरियाणा रोजगार विभाग द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना चलाई है। इस योजना में आवेदन करने वालो हेतु विभाग ने 1 नवंबर, 2023 से सरल पोर्टल पर आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।

आवेदक सरल पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में उपायुक्त अनीश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक प्रार्थी सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर आवश्यक दस्तावेज 30 नवंबर, 2023 शाम पांच बजे तक जिला रोजगार कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।अन्य विस्तृत जानकारी के लिए निदेशालय की हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2403 पर सोमवार से शुक्रवार प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

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