Haryana News : पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम से ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ की शुरुआत की। वहीं उन्होंने योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया।
मुख्यमंत्री ने आवेदन के समय आने वाली समस्या के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 18001802231 और हेल्पलाइन नंबर 01724880500 भी लॉन्च किया। कार्यक्रम के दौरान ही योजना के तहत पात्र पांच महिलाओं का लाइव पंजीकरण भी करवाया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मोबाइल ऐप लॉन्च होने के कुछ समय के भीतर ही लगभग 50 हजार महिलाओं ने अपने मोबाइल पर इस ऐप को डाउनलोड किया है और लगभग 8,000 महिलाओं ने आवेदन किया है।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात देते हुए 326.25 करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाओं का भी उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इनमें स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में 78.04 करोड़ रुपये की लागत के 31 उद्घाटन और 78.12 करोड़ रुपये की लागत की 97 परियोजनाओं के शिलान्यास शामिल हैं। इसके अलावा 80 करोड़ 72 लाख रुपये की लागत से 10 स्वास्थ्य संस्थाओं का नवीनीकरण भी किया गया है। साथ ही, लोक निर्माण विभाग व शहरी स्थानीय निकाय की एक-एक परियोजना का शिलान्यास भी किया गया है, जिनकी लागत 89 करोड़ 37 लाख रुपये है।
उन्होंने कहा कि ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना ऐप’ के माध्यम से आवेदन, सत्यापन और शिकायत निवारण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं सरल होगी। आवेदन केवल मोबाइल ऐप के माध्यम से ही किया जाएगा। किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर या केंद्र पर जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक पात्र महिला मोबाइल से, अपने घर पर ही यह फॉर्म भर सकती है। जो महिलाएं 25 सितम्बर तक इस योजना के लिए पात्र हैं, वे आज से ही आवेदन कर सकती हैं। जो आज के बाद, जिस दिन से पात्र होंगी, वे उसी दिन आवेदन कर सकेंगी। मुख्यमंत्री ने बेटियों से अनुरोध किया करते हुए कहा कि जो आज 23 वर्ष से कम आयु की हैं, वे अपना 23वां जन्मदिन इस योजना के लिए आवेदन करते हुए मनाएं।
2100 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी
इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की 23 से 60 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 22 लाख महिलाओं को, जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है, को 2100 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इस योजना का दायरा आगामी चरणों में और अधिक व्यापक किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक पात्र महिलाएं इससे लाभान्वित हो सकें।
ये महिलाएं हैं योजना की पात्र
इस योजना का लाभ वही महिलाएं ले पाएंगी, जिनकी उम्र 23 वर्ष या उससे अधिक है। जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और जो स्वयं या उनके पति पिछले 15 वर्षों से हरियाणा में रह रहे हैं। विशेष बात यह है कि एक ही परिवार की एक से अधिक महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। हालांकि, जो महिलाएं पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन या वित्तीय सहायता योजना (जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आदि) का लाभ ले रही हैं, सरकारी सेवा में कार्यरत हैं या आयकरदाता हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
योजना का लाभ लेने के लिए ये दस्तावेज आवश्यक
- हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
- आधार व परिवार पहचान पत्र से लिंक मोबाइल नंबर
- परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड
- यदि महिला विवाहित है, तो ससुराल के सभी सदस्यों के आधार कार्ड
- बिजली बिल का कनेक्शन नंबर
- एचकेआरएन रजिस्ट्रेशन नंबर (यदि बेरोजगार हो)
- महिला/परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड वाहनों का विवरण
- महिला के नाम पर रजिस्टर्ड बैंक खाता विवरण