सरकारी सूत्रों के अनुसार, मूवी थिएटरों में बेचे जाने वाले पॉपकॉर्न पर रेस्तरां की तरह 5 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू रहेगा। अगर पॉपकॉर्न मूवी टिकट के साथ बेचा जाता है, तो उसे समग्र आपूर्ति माना जाएगा, और उस पर मुख्य आपूर्ति यानी टिकट पर लागू जीएसटी दर ही लागू होगी।
जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में पॉपकॉर्न पर जीएसटी की प्रयोज्यता पर स्पष्टता दी गई, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नमक और मसाला पॉपकॉर्न के वर्गीकरण और दर पर पूछे गए सवाल के जवाब में। रिपोर्ट के अनुसार, पॉपकॉर्न पर जीएसटी दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
सूत्रों ने बताया कि सिनेमाघरों में पॉपकॉर्न पाउंड के हिसाब से बेचा जाता है, और इसे “रेस्तरां सेवा” के तहत 5 प्रतिशत जीएसटी दर के साथ वर्गीकृत किया गया है। इस तरह के पॉपकॉर्न पर वही दर लागू होगी जो रेस्तरां सेवाओं पर लगती है।
इसके अलावा, जीएसटी के अनुसार, नमक और मसालों के साथ पॉपकॉर्न को नमकीन के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इस पर 5 प्रतिशत कर लागू होता है। अगर पॉपकॉर्न पैक करके बेचा जाए, तो उस पर 12 प्रतिशत जीएसटी दर लागू होती है। वहीं, कारमेलाइज्ड चीनी वाले पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होता है।