Waqf Board Bill : वक्फ संशोधन बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट में वक्फ बिल पर कई संशोधन सुझाए थे। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट में वक्फ बिल पर कई संशोधन सुझाए थे। जेपीसी की ज्यादातर सिफारिशों को इसमें शामिल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, अब इस बिल को सदन में पेश किया जा सकता है।
बता दें कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू द्वारा इसको अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किए जाने के बाद संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया था। 11 विपक्षी दलों के सांसदों ने इस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई थी। जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की ने नए संशोधन पर रिपोर्ट को 29 जनवरी को मंजूरी दी थी। 655 पन्नों की इस रिपोर्ट को दोनों ही सदनों के सामने रखा गया था।
जानिए क्या है वक्फ बोर्ड
वक्फ बोर्ड इस्लामिक कानून के तहत धार्मिक उद्देश्य से दान की गई संपत्तियों की देखरेख के लिए बनाई गई संस्था है। यह संस्था 1954 में संसद से कानून पारित होने के बाद बनाई गई थी. इसके बाद 1955 में हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाया गया था. 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया गया. 1995 में वक्फ एक्ट में पहली बार बदलाव किए गए थे।