पलवल। लोकसभा चुनाव-2024 के तहत पलवल विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च विद्यालय गांव पेलक में बने बूथ नंबर-128 से जसवंत पवार मतदाता द्वारा अपने फेसबुक एकाउंट से ईवीएम की मोबाइल फोन से रिकार्डिंग की वीडियो अपलोड की है, जोकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 का उल्लंघन है, क्योंकि जिला प्रशासन की ओर से मतदान केंद्र की 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन का उपयोग व रिकार्डिंग करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। इस मामले के संंबंध में कानूनी कार्यवाही के लिए पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया गया है।
सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम पलवल नरेंद्र कुमार ने बताया कि जिलाधीश पलवल द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन का उपयोग व वीडियो रिकार्डिंग आदि पर प्रतिबंध लगाया हुआ था।
निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों पर की जाएगी कानूनी कार्यवाही
वहीं होडल विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर-153 पर एक अज्ञात मतदाता द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 का उल्लंघन कर मोबाइल फोन से रिकार्डिंग करने का मामला सामने आने पर संबंधित थाना प्रभारी को धारा-188 के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने बारे लिख दिया गया है। होडल विस क्षेत्र के एआरओ एवं एसडीएम रणबीर सिंह ने बताया कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।