रोहतक : उपायुक्त अजय कुमार ने आम जनता का आह्नान किया है कि वे कुताना के राजस्व संपदा के खसरा संख्या 57//6/2 एवं 15/1 में विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनी में प्लॉट इत्यादि में अपने जीवन की जमा पूंजी निवेश न करें। ऐसी अनाधिकृत कॉलोनी के विरुद्घ जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर अभियान चलाया जाता है।
यह अनाधिकृत कॉलोनी नगर योजनाकार विभाग से लाइसेंस/सीएलयू/एनओसी लिये बिना ही विकसित की जा रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए है कि वे इस खसरा संख्या में कोई भी सेल डीड/ बिक्री एग्रीमेंट/ फुल पेमेंट एग्रीमेंट/पॉवर ऑफ अटॉर्नी पंजीकृत न कंरे।
गांव बलियाना में हटेंगे अनाधिकृत कब्जा ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त
वहीं जिलाधीश अजय कुमार ने अपराध प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 23(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के गांव बलियाना स्थित सड़क मार्ग संख्या 357 से अनाधिकृत कब्जा हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजपाल चहल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किये है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे।