Wednesday, September 10, 2025
Homeहरियाणासेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आई मत्स्य पालन विभाग की...

सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आई मत्स्य पालन विभाग की दो और सेवाएं

हरियाणा सरकार (Haryana government) ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत नागरिकों को प्रदान की जाने वाली मत्स्य पालन विभाग की दो और सेवाओं की निर्धारित समय-सीमा अधिसूचित की है।

मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने गुरुवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इन दो और सेवाओं के साथ ही सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत मत्स्य पालन विभाग की सेवाओं की कुल संख्या 39 हो गई है।

अधिसूचना के अनुसार, जिला मत्स्य पालन अधिकारी को चार पहिया वाहन (लोडिंग) की खरीद पर सब्सिडी और मत्स्य पालन उत्पादन संगठन के लिए सब्सिडी का लाभ पात्र लाभार्थियों को 40 दिनों की समयावधि के अंदर देना होगा। उप निदेशक, मत्स्य पालन को इसके लिए प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और निदेशक, मत्स्य पालन को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नामित किया गया है।

RELATED NEWS

Most Popular