Friday, October 9, 2026
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रोहतक में मियाद पूरी कर चुके डीजल व पेट्रोल के वाहनों पर परिवहन विभाग का शिकंजा

रोहतक : परिवहन आयुक्त प्रभजोत सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल सभी जिलों के परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आयु सीमा पूर्ण कर चुके डीजल व पेट्रोल के वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर भिजवाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा पेट्रोल वाहनों के लिए 15 वर्ष तथा डीजल वाहनों के लिए 10 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है।

जिला परिवहन अधिकारी वीरेंद्र सिंह ढुल ने कहा कि जिला में आयु सीमा पूर्ण कर चुके विभिन्न श्रेणियों के 7667 वाहन चिन्हित किए गए हैं। चिन्हित किए गए वाहनों में से वाणिज्य वाहन मालिकों को एक माह पूर्व नोटिस देकर अपना वाहन खुद एनडीसी या स्क्रैप द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर भेजने का समय दिया गया था, जो अब समाप्त हो चुका है। पेट्रोल के ऐसे 1256 वाहन चिन्ह्ति किए गए हैं जबकि डीजल के 6411 वाहन चिन्हित किए गए हैं। पेट्रोल के चिन्हित किए गए वाहनों में बीएस-1 के 16 वाहन, बीएस-2 के 70 वाहन, बीएस-3 के 945 वाहन तथा बीएस-4 के 225 वाहन शामिल हैं। इसी तरह डीजल के चिन्ह्ति वाहनों में से बीएस-1 के 131 वाहन, बीएस-2 के 238 वाहन, बीएस-3 के 2247 वाहन तथा बीएस-4 के 3795 वाहन शामिल हैं।

वीरेंद्र सिंह ढुल ने कहा कि उपरोक्त वाहन मालिकों को दी गई समय सीमा समाप्त होने पर जन सूचना के माध्यम से उन्हें सचेत किया जाता है कि वे अपने वाहन को जल्द से जल्द एनसीआर से बाहर करें या स्क्रैप करवाए। ऐसे वाहन सड़क पर अथवा घर पर भी मिलने पर वाहन को सीधा स्क्रैप सुविधा केन्द्र भेज दिया जाएगा तथा स्क्रैप की राशि जिला खजाना कार्यालय में जमा करवा दी जाएगी। संबंधित वाहन मालिक आयु सीमा पूर्ण कर चुके वाहनों को या तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर भेजे या तुरंत स्क्रैप करवाए।

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