नए साल 2024 की शुरुआत के साथ हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के नियम में बदलाव होने जा रहा है। इसमें एक नया नियम जुड़ने जा रहा है। नया नियम लागू होने के साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने वाले ग्राहकों का अनुभव बदल जायेगा। ऐसे में वो पॉलिसी के नियम और शर्तों आसान तरीके से समझ पायेंगे।
इंश्योरेंस रैगुलेटरी एंड डिवैलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया हकी ने बीते 30 अक्तूबर, 2023 को एक सर्कुलर निकाला था, जिस सर्कुलर में तमाम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से कहा गया था कि ग्राहकों को एक कस्टमर ने इंफॉर्मेशन शीट (सी.आई.एस.) अनिवार्य रूप से जारी करनी होगी। इसका उद्देश्य बहुत ही आसान शब्दों में ग्राहकों को पॉलिसी के बेसिक फीचर्स की जानकारी देना है।
सी.आई.एस. को कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट भी कहा जाता है। सी.आई.एस में पॉलिसी के नियम और शर्तों के बारे में लिखा हुआ होता है। नए सर्कुलर के अंतर्गत अब सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी जारी करते समय ग्राहकों को सी.आई.एस. भी जारी करना होगा। इसमें कवरेज, वेटिंग पीरियड, लिमिट, फ्री लुक कैंसिलेशन, क्लेम लेने का तरीका और कन्टैक्ट आदि की तमाम जानकारी उपलब्ध होगी।
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इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिवैलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया की ओर से कहा गया है कि सी.आई.एस. ग्राहकों को देने के बाद कंपनियों को ग्राहकों से सहमति लेनी है कि उनकी ओर से सी.आई.एस. को प्राप्त कर लिया गया है। इससे बीमाधारकों को अपनी पॉलिसी की बेहतर जानकारी होने की उम्मीद है।
नए नियम के अनुसार पॉलिसी खरीदने के बाद यदि ग्राहक को ये पसंद नहीं आती है तो वो इसे वापस भी लौटा सकते हैं। ऐसे में ग्राहकों को बड़ा फायदा यह होगा कि वे आसानी से पॉलिसी को समझ सकते हैं। यदि पॉलिसी उन्हें अपनी अपेक्षा के अनुरूप नहीं लगती है तो वे उसे वापस कर सकते हैं।