किसान आंदोलन के कारण बंद पड़े शंभू बॉर्डर को खोलने के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि किसान अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप उन्हें क्यों रोक रहे हो। ऐसे कैसे रास्ता रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान भी देश के नागरिक हैं, उन्हें भी सुविधाएं चाहिए. उन्हें भी भोजन और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं दी जानी चाहिए। वे आएंगे, नारे लगाएंगे और वापस चले जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाण सरकार से प्रश्न किया कि वह राजमार्ग को कैसे अवरुद्ध कर सकती है, आखिर ऐसा करके सरकार क्या कहना चाहती है। साथ ही ने कोर्ट ने राज्य सरकार को अंबाला के पास शंभू बार्डर पर लगाए गए अवरोधक हटाने का निर्देश दिया।बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट सप्ताह भर में बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था।