सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दिल्ली-एनसीआर (Delhi- NCR) में बढ़ते प्रदूषण और स्कूल खोलने को लेकर चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को आदेश दिया है कि कल तक तय करें कि स्कूल खोले जा सकते हैं या पढ़ाई ऑनलाइन ही होगी। बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा, दोनों बातों को ध्यान में रखकर फैसला लें।
शीर्ष कोर्ट ने कहा कहा कि जब तक अदालत इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि एक्यूआई (AQI) में लगातार गिरावट है। हम नीचे स्टेज 3 या स्टेज 2 पर जाने का आदेश नहीं दे सकते। कोर्ट ने साफ कहा है कि ग्रैप 4 (Grap 4) नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से एक्यूआई का विस्तृत डेटा मांगा है और जोर देकर कहा है कि उसके बाद ही स्कूल खोलने पर कोई फैसला लिया जाएगा। अब मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।