सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन पर बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने टिप्पणी ने सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा आरोपी या दोषी का घर तोड़ना संविधान के खिलाफ है।
जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कोई भी सरकार मनमानी नहीं कर सकती है। किसी आरोपी या दोषी का घर गिरा देना पूरे परिवार के लिए सजा है। जो अधिकारी कानून को हाथ में लेते हैं और अनियंत्रित तरीके से काम करते हैं, उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए।
शीर्ष कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका की ओर से ऐसी कार्रवाई की अनुमति देना कानून के शासन के खिलाफ है। सरकार को अधिकार नहीं कि वह जज बन जाए और किसी आरोपी की संपत्ति को गिराने का फैसला सुना दे।
Supreme Court pronouncing verdict “bulldozer actions” by state governments to demolish properties of persons accused of crimes says it has considered the rights guaranteed under the Constitution that provide protection to individuals from arbitrary state action.
It says the… pic.twitter.com/pv9f6VupD3
— ANI (@ANI) November 13, 2024