Thursday, November 21, 2024
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देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा- बिना इजाजत न करें कार्रवाई

देशभर में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर 1 सितंबर यानी मंगवार को रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक देश भर में तोड़फोड़ पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में बुलडोजर न्याय का महिमामंडन और दिखावे को इजाजत नहीं दी जा सकती है। साथ ही अदालत ने कहा कि हम बुलडोजर को लेकर गाइडलाइन बनाएंगे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी।

हालाँकि इस ऑर्डर में सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं है।

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