Rohtak : जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश रोहतक रजनी यादव की कोर्ट ने शुगर मिल रोहतक (भाली) के बैंक खाते अटैच करने का आदेश दिया है।
मित्तल कंस्ट्रक्शन यूनिट बनाम रोहतक कोऑपरेटिव शुगर मिल मामले में काेर्ट ने मिल प्रबधन को मित्तल कंसट्रक्शन कंपनी की बकाया राशि ब्याज जोड़कर 8 करोड़ रुपए का 03.08.2024 तक भुगतान करने का आदेश दिया है।
मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट नवीन आर्य ने बताया अदालत में मामला 2020 में पहुंचा था। अब अदालत ने रोहतक शुगर मिल के दोनों बैंक खातों को अटैच करने का आदेश दिया और यह भी कहा कि क्यों न शुगर मिल के चेयरपर्सन की गाड़ी को भी अटैच कर दिया जाए।
वहीं अधिवक्ता नवीन आर्य ने बताया कि अगर अब भी मित्तल कंस्ट्रक्शन की भुगतान नहीं होती है, तो वे शुगर मिल के खिलाफ गिरफ्तारी आदेश की अर्जी लगाएंगे।
कोर्ट के आदेश की कापी