Rohtak News : रोहतक जिला पुलिस द्वारा जिले के सभी होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, होम स्टे व अन्य आवासीय प्रतिष्ठानों के संचालकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अगर उनके यहां कोई भी विदेशी नागरिक ठहरता है तो उसकी सूचना निर्धारित समय सीमा के तहत ऑनलाइन सी-फॉर्म(c form) के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे।
होटल संचालकों को विदेशी नागरिकों की आगमन की सूचना समय पर उपलब्ध कराना सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है सभी संचालक विदेशी नागरिक का पासपोर्ट, वीजा व अन्य जरूरी दस्तावेजों को चेक कर सी फार्म भरना सुनिश्चित करें। सभी होटल संचालक होटल मे ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का रिकॉर्ड रखेंगे। इसके अतिरिक्त यदि किसी अस्पताल/आर्युवेदा सैन्टर मे कोई विदेशी नागरिक इलाज करवाने के लिए आता है तो सम्बन्धित अस्पताल उस विदेशी नागरिक का सी-फॉर्म भरने का जिम्मेवार होगा ।
कोई भी संदिग्ध विदेशी व्यक्ति या संदिग्ध गतिविधि होने पर उसकी सूचना तुरन्त डायल 112 पर देंगे। नियमों की अवहेलना करने पर सम्बन्धित होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, होम स्टे व अन्य आवासीय प्रतिष्ठानों के संचालक के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

