Saturday, March 21, 2026
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अब रोहतक में अनाधिकृत होर्डिंग, फ्लैक्स व पोस्टर लगाने पर वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

Rohtak News : नगर निगम आयुक्त डा. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि नगर निगम द्वारा अवैध होर्डिंग्स/फ्लैक्स, पोस्टर आदि लगाने वालों के विरूद्व कार्रवाई की जा रही है तथा सम्बन्धित के चालान किए जा रहे है तथा तुरंत जुर्माना भरने के निर्देश दिए जा चुके है।

उन्होंने कहा, पूर्व में अपील की गई थी कि अवैध होर्डिंग/फ्लैक्स, पोस्टर आदि न लगाए अन्यथा नगर निगम द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा व उनको हटवाने के दौरान लगने वाला हर्जा-खर्चा भी सम्बन्धित से वसूला जाएगा। नगर निगम की ऐन्फोर्समेंट टीम ने अवैध होर्डिंग्स/फ्लैक्स, पोस्टर आदि लगाने वालों को चिन्हित कर उन पर हरियाणा प्रीवेन्शन ऑफ डिफेसमेन्ट आफ प्रोपर्टी एक्ट 1989, विज्ञापन निति के तहत कार्रवाई कर रही है। माह फरवरी व मार्च 2026 में अभी तक 16 उल्लंघनकर्ताओं के लगभग 2 लाख रुपए से अधिक के चालान किए जा चुके है तथा निगम द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जुर्माना न भरने वालो के विरूद्व नगर निगम द्वारा प्राथमिकी (FIR) दर्ज करवाई जाएगी। नगर निगम की टीम द्वारा विशेष अभियान चलाकर मुख्य मार्गों, चौक-चौराहों पर लगे अवैध होर्डिंग्स/फ्लैक्स, पोस्टर आदि हटवाए जा रहे हैं जिस दौरान नगर निगम की टीम द्वारा उल्लंघनकर्ताओं को चिन्हित करते हुए साथ-साथ में ही सम्बन्धित को नोटिस दिए जा रहे है तथा उनके विरूद्व हरियाणा प्रीवेन्शन ऑफ डिफेसमेन्ट आफ प्रोपर्टी एक्ट 1989 व विज्ञापन नीति के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जा रहा है।

निगम आयुक्त डा. आनंद कुमार शर्मा ने कहा, निगम क्षेत्र में केवल नगर निगम कार्यालय से स्वीकृति उपरांत चिन्हित साईटो पर ही होर्डिंग्स/फ्लैक्स लगाने की अनुमति है, इसलिए अवैध रूप से होर्डिंग्स/फ्लैक्स/पोस्टर आदि न लगाएं। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि होर्डिंग्स/फ्लैक्स, पोस्टर आदि हटवाने के दौरान लगने वाला हर्जा-खर्चा भी सम्बन्धित से वसूला जाएगा जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। यह शहर आपका है इसको सुन्दर रखना आपकी भी जिम्मेदारी है।

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