रोहतक शहर में लोग प्रचार सामग्री को मनमर्जी से बिजली के खंभों, चौक-चौराहों, सरकारी दीवारों, फ्लाई ओवर सहित कहीं पर भी लगा रहे हैं। इसको लेकर अब नगर निगम सख्त लेगा।
नगर निगम आयुक्त डॉ आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि नगर निगम की दो एन्फोर्समेंट टीम बनाई गई है, जिनके साथ बैठक आयोजित कर निर्देश दिए गए है कि वे निरंतर शहर में निरीक्षण कर अस्थाई अतिक्रमण हटवाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा, शहर में कुछ दुकानदार अतिक्रमण कर सामान को मार्ग पर रख लेते है जैसे कि फ्लैक्स बोर्ड, तख्त, तिरपाल, कुर्सियां, मेज इत्यादि सामान। जिस कारण ट्रैफिक भी बाधित होता व शहर में जाम की स्थित उत्पन्न होती है जिससे आमजन को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए टीम ऐसे दुकानदारों को चिन्हित कर उनके विरूद्व कार्रवाई करेगी तथा सामान जब्त करने के साथ-साथ जर्माना भी वसूलेगी जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगें।
इसके अतिरिक्त एन्फोर्समेंट टीम को यह भी निर्देश दिए गए कि अवैध होर्डिंगस/फ्लैक्स, पोस्टर आदि हटवाये जाएंगेंतथा उल्लंघनकताओं को चिन्हित कर, सम्बन्धित के विरूद्व विरूद्व हरियाणा प्रीवेन्शन ऑफ डिफेसमेन्ट आफ प्रोपर्टी एक्ट 1989 व विज्ञापन निति के तहत कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम, रोहतक की टीम को सख्त निर्देश दिए जा चुके है कि वे नगर निगम, रोहतक क्षेत्र में निरंतर निरीक्षण करें तथा अवैध तरीके से लगे होर्डिंगस/फ्लैक्स, पोस्टर आदि को हटाते हुए, इनके हटवाने के दौरान आने वाला हर्जा-खर्चा भी सम्बन्धित से वसूला जायेगा जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे ।
आयुक्त ने कहा, नगर निगम, रोहतक क्षेत्र में नगर निगम कार्यालय से स्वीकृति उपरांत चिन्हित साइटों पर ही होर्डिंगस/फ्लैक्स लगाने की अनुमति है।