सोनीपत : मुरथल थाना क्षेत्र में कमरे के बाहर खेल रही बच्ची को उठाकर दरिंदगी करने के आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1.68 लाख रुपये जुर्माने भी लगाया है। जुर्माना राशि में से एक लाख रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए है। जुर्माना अदा न करने पर डेढ़ साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
मूलरूप से उत्तर प्रदेश के जिला महोबा निवासी बच्ची के परिजनों ने 10 अगस्त, 2023 को मुरथल थाना पुलिस को बताया था कि उनका परिवार मुरथल थाना क्षेत्र के गांव में किराए पर रहता है। उनकी छह साल की बच्ची 9 अगस्त, 2023 की रात करीब आठ बजे कमरे के बाहर खेल रही थी। उसके बाद वह सुबह खेत में बेसुध मिली थी। उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। बच्ची से दरिंदगी करने के बाद उसे गांव के बाहर खेत में फेंक दिया गया था। बच्ची को गंभीर हालत में खानपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामले में पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था।
मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी जसपाल सिंह की टीम ने कार्रवाई करते हुए मूलरूप से बिहार के कटिहार निवासी नीरज को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था।
अब मामले में सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र ने आरोपित को दोषी करार दिया। उसे विभिन्न धाराओं में 20 साल कैद व 1.68 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।