Wednesday, February 12, 2025
Homeदिल्लीसिख दंगा केस : सज्जन कुमार दोषी करार, 18 फरवरी को सजा...

सिख दंगा केस : सज्जन कुमार दोषी करार, 18 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी

Delhi News : 41 साल बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को सिख दंगा के एक और केस में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार (Congress leader sajjan kumar) को दोषी करार दिया। कोर्ट 18 फरवरी को सजा सुनाएगी। कोर्ट ने जिस वक्त फैसला सुनाया सज्जन कुमार अदालत में ही मौजूद थे। सज्जन कुमार पिछले 6 साल से जेल में बंद हैं।

यह केस 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता-पुत्र की हत्या से जुड़ा है। सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और तरुणदीप सिंह की हत्या की गई थी। पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन में सज्जन कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। बाद में इसे एसआईटी को सौंपा गया। सज्जन कुमार को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए अदालत ने 16 दिसंबर 2021 को आरोप तय किए थे।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 31 अक्टूबर, 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। अगले दिन यानी 1 नवंबर को दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे। इस दौरान जसवंत सिंह और उनके बेटे की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जसवंत सिंह की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी।

पहले भी सज्जन कुमार के खिलाफ दंगा, हत्या और डकैती के आरोप शामिल हैं। उन्हें भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है। इस मामले में सज्जन कुमार पहले से तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं।

- Advertisment -
RELATED NEWS
- Advertisment -

Most Popular