Thursday, January 29, 2026
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नाबालिग बच्चियों से गलत काम: कोर्ट ने दोषी को सुनाई 5 साल कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा 

कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग बच्चियों से यौन उत्पीड़न करने के आरोपी थाना शाहाबाद एरिया वासी व्यक्ति को सुनाई 5 साल कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा।

जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी ने बताया कि 13 जून 2023 को थाना शाहाबाद एरिया वासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उसकी 7 व 5 साल की दो नाबालिग पोती हैं। 13 जून 2023 को शाम के समय करीब 6 बजे उसकी दोनों पोतियां घर के पीछे खाली जगह में खेल रही थी। उसी समय घर के पीछे से लड़कियों के रोने की आवाज सुनी। जब उसने जाकर देखा तो उसके गांव का एक लड़का उसकी नाबालिग पोतियों के साथ गलत काम कर रहा था। जिसकी शिकायत पर थाना शाहबाद में 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच महिला पीएसआई कमलेश कुमारी द्वारा अमल में लाई गई। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से जेल भेज दिया था।

मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत 5 साल कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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