हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कुमारी आरती सिंह राव के निर्देश पर हरियाणा में लिंगानुपात सुधारने के लिए राज्य टास्क फोर्स (एसटीएफ) की साप्ताहिक बैठक मंगलवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अवैध गर्भपात पर अंकुश लगाने और ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत राज्य के लिंगानुपात में और सुधार लाने के प्रयासों को तेज करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
बैठक में बताया गया कि हरियाणा में लिंगानुपात इस वर्ष एक जनवरी से लेकर 23 जून तक बढ़कर 906 हो गया, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 902 था।
नवजात बच्चों का पंजीकरण अभियान बढ़ाने का निर्देश
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अवैध गर्भपात करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया, साथ ही अधिकारियों को कहा कि यदि कोई डॉक्टर इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिसमें लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को अल्ट्रासाउंड और एमटीपी केंद्रों पर छापेमारी तेज करने और नवजात बच्चों का पंजीकरण अभियान बढ़ाने का निर्देश दिया, खासकर चरखी दादरी जिले में, जहां लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। टास्क फोर्स ने लिंगानुपात निगरानी से संबंधित कर्तव्यों में लगातार गैर-प्रदर्शन के लिए चरखी दादरी के पूर्व सीएमओ डॉ. राजविंदर मलिक को चार्जशीट करने का फैसला किया। इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं से जुड़ी सहेली के कामकाज-खासकर जहां गर्भपात की घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं,की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बारीकी से निगरानी की जाएगी।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) की सख्त निगरानी के निर्देश देते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में अवैध गर्भपात की रिपोर्ट की जा रही है, वहां के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों (एसएमओ) की जवाबदेही तय की जाए। एक अन्य मामले में उन्होंने भिवानी के सीएचसी-गोपी के कार्यवाहक एसएमओ डॉ. एम. नेहरा को उनके क्षेत्र में कम लिंगानुपात के कारण चार्जशीट करने का निर्देश दिया।
सीमा पार से अवैध गर्भपात गतिविधियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों को पड़ोसी जिलों में अपने समकक्षों के साथ समन्वय करने और प्रवर्तन और खुफिया-साझाकरण तंत्र को मजबूत करने के लिए संयुक्त बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया गया।
महिला को रिवर्स ट्रैकिंग से गुजरना होगा
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि रक्तस्राव के लक्षणों के साथ अस्पताल पहुंचने वाली किसी भी महिला को रिवर्स ट्रैकिंग से गुजरना होगा और यह पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए कि उसने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) की गोलियां खाई हैं या नहीं। यदि कानून का कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो बिना देरी के उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
एमटीपी किट बेचने वाले थोक विक्रेताओं की संख्या 32 से घटकर 3 हो गई
बैठक में बताया गया कि पिछले सप्ताह (17 जून से 23 जून, 2025) के दौरान, एमटीपी किट की अवैध बिक्री पर राज्य भर में 28 निरीक्षण किए गए, जिनमें 1 दुकान को सील किया गया और दो एफआईआर दर्ज की गईं। हरियाणा में डेढ़ महीने के भीतर एमटीपी किट बेचने वाले थोक विक्रेताओं की संख्या 32 से घटकर 3 हो गई है और राज्य के 15 जिलों में एमटीपी किट की बिक्री की प्रवृत्ति में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। सोनीपत के खरखौदा में एक आयुष चिकित्सक का पंजीकरण रद्द कर दिया गया और अवैध गर्भपात प्रथाओं के लिए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।