रोहतक : जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आगामी 4 अप्रैल 2025 तक आयोजित करवाई जा रही सैकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं को शांतिपूर्ण व नकल रहित संपन्न करवाने के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेद्याज्ञा आदेश जारी किए है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत जिला रोहतक में स्थित परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, हथियार व विस्फोटक जैसे तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जैली, चाकू व अन्य हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है तथा इस परिधि में स्थित जिरोक्स /फोटोस्टेट दुकानें, डुप्लीकेटिंग सुविधा/ साइबर कैफे तथा ट्रांसमिटिंग गतिविधियां आगामी 4 अप्रैल 2025 तक परीक्षा अवधि के दौरान बंद करने के निर्देश दिए गए है।
हालांकि यह आदेश पुलिस तथा डयूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य संबंधित कानूनों व नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी।