रोहतक : जिलाधीश सचिन गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा 7 सितम्बर को नर्सिंग कक्षाओं में प्रवेश के लिए आयोजित करवाई जाने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा के दृष्टिगत निषेद्याज्ञा आदेश जारी किए है।
यह आदेश सामान्य प्रवेश परीक्षा को नकल रहित एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए जारी किए गए है। विश्वविद्यालय द्वारा 7 सितम्बर को बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग एवं नर्स प्रक्टिशनर क्रिटिकल केयर प्रोग्राम में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी।
जिलाधीश सचिन गुप्ता द्वारा जारी आदेश के जिला में स्थित सभी परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने (डयूटी पर तैनात स्टाफ व परीक्षार्थियों के अलावा) व हथियार, विस्फोटक जैसे, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व अन्य हथियार इत्यादि लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में स्थित जीरोक्स/फोटोस्टेट दुकानों, डुप्लीकेट सुविधा, साइबर कैफे व अन्य संबंधित दुकानें भी 7 सितम्बर को परीक्षा अवधि के दौरान बंद रखने के आदेश जारी किए गए है। हालांकि यह आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के विरुद्घ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 या अन्य संबंधित अधिनियम / नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।