Saturday, October 19, 2024
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झज्जर में विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर 8 अक्टूबर को नेहरू कॉलेज के आसपास धारा 163 लागू

झज्जर जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए राजकीय पीजी नेहरू कालेज में बनाए गए मतगणना केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में विधानसभा चुनाव के मतों की गणना के लिए राजकीय पीजी नेहरू कॉलेज परिसर में झज्जर, बेरी, बहादुरगढ़ और बादली विधानसभा के अनुसार अलग-अलग स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं।

आठ अक्टूबर को मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से धारा 163 की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई असामाजिक तत्व मतगणना केंद्र के आसपास दिखाई न दे। जिलाधीश की ओर से जारी आदेशानुसार पांच या पांच से अधिक लोगों के स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे में एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की असामाजिक या गैरकानूनी गतिविधि करने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। चुनाव ड्यूटी में कार्यरत कर्मचारियों पर ये नियम लागू नहीं होंगे।

मतगणना के परिणाम घोषित होने तक राजकीय पीजी नेहरू कॉलेज और लघु सचिवालय झज्जर की 200 मीटर की परिधि में व्यक्तियों के घातक हथियार,फायर आर्म, गंडासा, किरपाण, चाकू, कुल्हाड़ी, जेली, लाठी आदि लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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