Thursday, January 30, 2025
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रोहतक में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लगाई , 31 जनवरी को ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी, जानें- वजह

रोहतक :  जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31 जनवरी को मुख्यमंत्री नायब सिंह के दौरा कार्यक्रम के दृष्टिïगत निषेद्याज्ञा आदेश जारी किए है।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत मुख्यमंत्री दौरा कार्यक्रम से जुड़े स्थलों पर 31 जनवरी को मानवरहित एरियल व्हीकल जैसे ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट नियंत्रित एयरक्राफ्ट्ïस, फ्लाइंग कैमरा, हेलीकॉम इत्यादि के प्रयोग पर पूर्णतय पाबंदी लगाई गई है। पुलिस अधीक्षक द्वारा इन आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। आदेशों की उल्लंधना का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री के दौरा कार्यक्रम के दृष्टिगत ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त

जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह के 31 जनवरी को रोहतक में निर्धारित कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत डयूटी मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारी नियुक्त करने के आदेश जारी किए है।

जारी आदेश के तहत लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता विश्वनाथ को ड्यूटी मजिस्ट्रेट तथा सिटी पुलिस उपाधीक्षक गुलाब सिंह को पुलिस अधिकारी, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उपमंडल अभियंता राजेश सोनी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट तथा सिविल लाइन पुलिस थाना के एसएचओ को पुलिस अधिकारी एवं यमुना जल सेवाएं के उपमंडल अधिकारी जगदीप दलाल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट तथा पीजीआईएमएस पुलिस थाना के एसएचओ को पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे।

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