रोहतक : उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाने बारे 21 अगस्त 2025 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
धर्मेंद्र जी ने बताया कि स्वरोजगार के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु निर्धारित शर्तों में आवेदक की वार्षिक आय तीन लाख रूपए तक हो तथा आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो। आवेदक हरियाणा का निवासी हो तथा पहले किसी बैंक, सरकारी वित्तीय संस्था या निगम का डिफाल्टर न हो।
उन्होंने बताया कि निगम द्वारा लघु वित्त योजना में एक लाख रूपए एवं सावधि ऋण में दो लाख तक के आवेदन विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं के तहत ऋण दिया जाएगा।
उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इसके लिए आवेदक निगम की अधिकारिक वेबसाइट पर निगम कार्यालय/सरल केन्द्र या नजदीकी कॉमन सर्विस सैंटर से आवेदन कर सकते हैं।
निगम के जिला प्रबंधक डॉ. बिजेंद्र श्योराण ने बताया कि इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए इनके कार्यालय के दूरभाष-01262-250163 पर सभी कार्य दिवसों पर सम्पर्क किया जा सकता है।