रोहतक : जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रोहतक जिला की सीमा से गुजरने वाली जवाहर लाल नेहरू कैनाल, यमुना जल सेवाएं कैनाल और अन्य नदियों में गणेश चतुर्थी व विसर्जन के दौरान नहाने, धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग होने वाली सामग्री जैसे मूर्तियां और हवन सामग्री के निपटान पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि नहरों में गणेश चतुर्थी के अवसर पर स्नान करने, धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग होने वाली सामग्रियों जैसे मूर्तियों व सामग्री डालने से तनाव, व्यक्ति के घायल होने, जानमाल का खतरा होने, शांति भंग होने व कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए नहरों में हवन सामग्री व मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगाना जरूरी हो गया है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार से गुजरने वाली जवाहर लाल नहर कैनाल तथा यमुना जल सेवाएं कैनाल पर उपरोक्त आदेशों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य में सिंचाई विभाग के संबंधित कार्यकारी अभियंता उनका सहयोग करेंगे। उपरोक्त आदेशों की उल्लंघना करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।