Tuesday, April 22, 2025
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नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग ने अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र-3 किया घोषित

रोहतक : नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग जारी की गई हिदायत के तहत अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र-।।।, रोहतक घोषित किया गया हैं, जिसमें गांव कुलताना, इस्माईला-11 बिस्वा, इस्माईला-9 बिस्वा, चुलियाना, कारोर तथा गांव खरावड की राजस्व सम्पदा को शामिल किया गया है।

उपायुक्त अजय कुमार ने  बताया कि नियन्त्रित क्षेत्र घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की वाणिज्यिक, औद्योगिक, शैक्षणिक, रिहायशी व अन्य कोई लाभकारी गतिविधि करने से पूर्व नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग के महानिदेशक से भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति ली जानी अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यदि कोई भी व्यक्ति नियन्त्रित क्षेत्र की 16 अगस्त 2024 को हुई घोषणा के बाद बिना कोई अनुमति के किसी भी तरह का निर्माण या प्लाटिंग करता है तो उसे अवैध करार माना जायेगा एवं उसके खिलाफ दि हरियाणा अधिसूचित सडक़ एवं अनियमित विकास का नियन्त्रित क्षेत्र प्रतिबन्धित अधिनियम 1963 की धाराओं के तहत कार्यवाही की जायेगी।

जिला नगर योजनाकार सुमनदीप ने बताया कि उपरोक्त के मध्यनजर आम जन विभाग द्वारा घोषित किए गए नियन्त्रित क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण करने से पहले स्थानीय सेक्टर एक में जाट भवन के नजदीक स्थित जिला नगर योजनाकार कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में जानकारी प्राप्त सकते है। इसकी जानकारी नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की वेब साईट https://tcpharyana.gov.in पर भी उपलव्ध है।

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