रोहतक : जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा ने भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा 2023 की धारा 16-1 एवं 17-2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यू मुंद्रा पानीपत क्रूड ऑयल पाइप लाइन प्रोजेक्ट की भूमिगत पाइपलाइन डालने के पूर्ण होने तक कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए है।
जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा द्वारा जारी आदेश के तहत सीसर खास, महम ग्रामीण, बहलबा, शेखपुर तीतरी एवं भराण के लिए महम के नायब तहसीलदार राहुल कुमार तथा निंदाना, बैंसी, खरक जाटान, लाखनमाजरा एवं नांदल गांव के लिए लाखनमाजरा के नायब तहसीलदार प्रदीप अहलावत को डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा डयूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर डयूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे।
जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा द्वारा जारी आदेश के तहत डयूटी मजिस्ट्रेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। संबंधित विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा यह सारा कार्य नियमानुसार हो तथा संबंधित भूमि पर किसी न्यायालय द्वारा स्टे या स्टेटस को के आदेश जारी नहीं किए गए हो।
बता दें कि किसान पाइप लाइन बिछाने पर मार्केट रेट के अनुसार मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन ने ये फैसला लिया है।