Monday, April 21, 2025
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Rohtak News: ओमेक्स सिटी के अधिकारियों को निर्देश; 2 माह में लंबित मूल राशि का करें भुगतान, नहीं तो FIR दर्ज होगी

Rohtak News : हरियाणा के विकास एवं पंचायत तथा भूविज्ञान मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने स्थानीय ओमेक्स सिटी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लंबित मूल राशि का दो माह में भुगतान करना सुनिश्चित करें अन्यथा ओमेक्स सिटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि यदि ओमेक्स सिटी पर बेवजह अतिरिक्त चार्ज लगाया गया है, तो उसे वापिस करवाया जाएगा। उन्होंने स्थानीय कमला नगर निवासी प्रदीप कुमार की अनुपस्थिति व आपसी समझौते के संदर्भ में कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा इस मामले की जांच की जाए और यदि शिकायतकर्ता ने समिति को गुमराह किया है तो उनके खिलाफ धारा 182 के तहत कार्रवाई की जाए।

13 में सात शिकायतों का मौके पर निपटारा

कृष्ण लाल पंवार स्थानीय जिला विकास भवन स्थित डीआरडीए हॉल में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस समिति की बैठक में 13 शिकायतें रखी गई थी, जिनमें से सात शिकायतों का मौके पर निपटारा कर दिया गया तथा अन्य 6 शिकायतों के संदर्भ में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। विकास एवं पंचायत मंत्री ने शिकायतकर्ता यशवीर इत्यादि की शिकायत की सुनवाई करते हुए कहा कि ओमेक्स सिटी द्वारा लंबित बिजली बिल की राशि, 33 केवी सब स्टेशन पावर हाउस इत्यादि के कार्य के लंबित राशि का दो माह में भुगतान करवाया जाए। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा ओमेक्स में रह रहे नागरिकों को लंबित राशि का भुगतान करने पर व्यक्तिगत बिजली मीटर जारी करने बारे कहा गया है। ओमेक्स द्वारा 72 लाख रुपए से अधिक लंबित बिजली बिल का भुगतान करना है तथा 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बैंक गारंटी के तौर पर जमा करवानी है। ओमेक्स सिटी द्वारा भूमि का मालिकाना हक ट्रांसफर कर दिया गया है।

गुमराह करने के लिए कार्रवाई की जाए

विकास एवं पंचायत मंत्री ने कमला नगर निवासी प्रदीप कुमार की रिहायशी कॉलोनी में अवैध रूप से चलाई जा रही फैक्ट्री को बंद करवाने से संबंधित शिकायत की सुनवाई करते हुए कहा कि यदि शिकायतकर्ता ने आपसी समझौता कर लिया है तो समिति को गुमराह करने के लिए उनके विरुद्घ कार्रवाई की जाए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। गांव रिठाल नरवाल ग्राम पंचायत के सरपंच की नाजायज कब्जे हटवाने बारे शिकायत की सुनवाई करते हुए कहा कि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गांव का दौरा कर वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

उन्होंने गिरावड़ निवासी सुनील कुमार की पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा से संबंधित शिकायत की सुनवाई करते हुए जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को निर्देश दिए कि वे संबंधित कब्जा धारकों की रिपोर्ट मुख्यालय भिजवाएं। इन सभी व्यक्तियों ने मालिकाना हक के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यालय द्वारा निर्णय लेने तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए।

कृष्ण लाल पंवार ने स्थानीय कैलाश कॉलोनी निवासी सुनीता शर्मा की शिकायत की सुनवाई करते हुए कहा कि मामले की जांच पड़ताल के उपरांत आरोपी अध्यापक सुनील पुत्र रामचंद्र को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है तथा गलत जाति के प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त किए गए जेबीटी डिप्लोमा को रद्द करने के लिए एनसीईआरटी को लिखा गया है।

उन्होंने खेड़ी सांपला निवासी आनंद कुमार की शिकायत की सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक से कहा कि शिकायतकर्ता को ढ़ूंढे। शिकायतकर्ता द्वारा लोक निर्माण विभाग की सडक़ पर अवैध कब्जे बारे शिकायत दी थी, जिससे विभाग के कार्यकारी अभियंता ने कहा कि यह कब्जा निजी भूमि पर है। कार्रवाई

विकास एवं पंचायत मंत्री ने गांव गुढान निवासी सुरेश की शिकायत के संदर्भ में अतिरिक्त उपायुक्त तथा जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी से कहा कि वे खेतों के कच्चे रास्ते को पक्का करने में प्रयुक्त की गई ईटों की गुणवत्ता की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा ईटों के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला में भिजवाए गए है। जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। कृष्ण लाल पंवार ने महम के वार्ड नंबर 4 निवासी ज्ञानों देवी की शिकायत की सुनवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक को स्वयं इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा तथा सभी के साथ पूरा न्याय होगा।

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