Rohtak News : जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरजा कुलवंत कलसन के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम डॉ तरन्नुम खान ने स्थानीय नागरिक अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र का औचक निरीक्षण किया। डॉ. तरन्नुम खाने ने नशा मुक्ति केंद्र में दाखिल मरीजों से मुलाकात की तथा उपस्थित कर्मचारियों से पूछताछ की।
उन्होंने विभाग के रजिस्टर चेक किया और नशा मुक्ति केंद्र में दाखिल मरीजों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि नशा करना एक जघन्य अपराध है। नशा करने से न केवल नशा करने वाले व्यक्ति बल्कि उसके परिवार का जीवन दुखमय हो जाता है। उन्होंने सभी मरीजों से कहा कि वे आज ही नशा छोडक़र अपने जीवन को अच्छे से रास्ते की ओर ले जाए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. तरन्नुम खान ने बताया कि प्राधिकरण की चेयरपर्सन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरजा कुलवंत कलसन के मार्गदर्शन में स्थानीय न्यायिक परिसर में आगामी 13 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
सीजेएम डॉ. तरन्नुम खान ने नागरिकों का आह्वान किया कि वे विभिन्न न्यायालयों में अपने लंबित मामलों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत में रखकर इन मामलों का स्थाई समाधान करवाएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का स्थाई समाधान होता है। इस अदालत में संबंधित पार्टियों की सहमती से मामलों का निपटारा किया जाता है। लोक अदालत में निपटाए गए मामले की किसी भी ऊपरी अदालत में अपील नहीं की जा सकती है।
लोक अदालत में मामलों का निपटारा करवाने से धन व समय की बचत होती है तथा भाईचारे की भावना भी प्रगाढ़ होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक से संबंधित, चालान से संबंधित मुकदमे, बिजली व पानी आदि से संबंधित मुकदमे आपसी सहमति से सुलझाए जाएंगे।