रोहतक: जिला मजिस्ट्रेट धीरेंद्र खड़गटा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा (1) एवं 17 (II) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम की संयुक्त आयुक्त नमिता को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है।
जिलाधीश द्वारा जारी किया गया आदेशों के अनुसार गांधी कैंप में सब्जी मंडी रोड से झंडी मंदिर तक अवैध कब्जे हटवाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। जारी एक अन्य आदेश के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के तहत सेक्टर-13 से अतिक्रमण हटवाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की बागवानी डिविजन के एसडीई देवेंद्र कुमार को डयूटी मजिस्टे्रट नियुक्त किया गया है।
जारी किए गए आदेशों में पुलिस अधीक्षक से आग्रह किया गया है कि महिला पुलिस बल सहित संतोषजनक संख्या में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की जाए। पुलिस बल के इंचार्ज को यह निर्देश दिए जाए कि वह लगातार ड्यूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहे।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रदत्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। संबंधित विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित भूमि पर किसी न्यायालय का स्टे / स्टेटस को आदेश जारी न हुआ हो तथा कार्य नियमानुसार हो।