रोहतक। नगर निगम आयुक्त धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के आबादी दहे तथा लाल डोरा के अर्न्तगत आने वाली सम्पत्तियो के अधिभोगियो को सम्पत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जायेंगें। आबादी देह तथा लाल डोरा में आने वाली सभी संपत्ति आई0डी0 की सूचि पूर्व में ही नगर निगम, रोहतक की वेबसाइट (https://ulbharyana.gov.in/Rohtak/248) पर डालकर व समाचार पत्रो में इस बारे सार्वजनिक सूचना देकर संपत्ति आईडी में दर्ज विवरण जैसे स्वामी के नाम संपत्ति के क्षेत्रफल संपत्ति में दर्ज मोबाइल नंबर संपत्ति की श्रेणी आदि विवरण के दावे/आपत्तियां लिखित में मांगे गये थे। संपत्ति के स्वामित्व को सिद्ध करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकुला के निर्देशानुसार राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित दावेदार का शपथ पत्र, जिसमें अबादी देह/लाल डोरा में स्वामित्व/कब्जा का स्पष्ट उल्लेख हो, कोई भी दो दस्तावेज जिनमें पिछले 10 वर्षो का बिजली बिल, पिछले 10 वर्षाे का पानी का बिल, सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज जैसे इपीआईसी, ड्राईविग लाइसंेस, पासपोर्ट, जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि जिसमें पता शामिल हो। इसके अतिरिक्त पिछले 10 वर्षाे के अधिकार का पता लगाने के लिए सम्पत्तिकर की रसीदे व निर्मित संरचना का प्रमाण भी दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दावाकर्ता द्वारा प्रदान किए जाने वाले दस्तावेजों में बिक्री विलेख/हस्तांतरण विलेख, हस्तांतरण विलेख/त्याग विलेख/मुक्ति विलेख/जमाबंदी/फरद, राजस्व अधिकारी के साथ पंजीकृत अदालत का आदेश, रजिस्ट्री/बिक्री विलेख भी मान्य होगा।
आबादी दे तथा लाल डोरा के अर्न्तगत आने वाली सम्पत्तियो के अधिभोगियो से अपील है कि वे अपनी सम्पत्ति के रिकार्ड की जांच करें। यदि आपकी सम्पत्ति का विवरण सही है तो सम्पत्ति की सूचना स्वतः प्रमाणित करे क्योकि सम्पत्ति की सूचना स्वतः प्रमाणित होने उपरांत ही नगर निगम, रोहतक द्वारा आपको सम्पत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।