रोहतक : जिलाधीश अजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 17(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मामले में कब्जे के वारंट के निष्पादन के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत महम के तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किये है।
जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा डयूटी मजिस्टे्रट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जायेगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर डयूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे।