Monday, July 14, 2025
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रोहतक निगम आयुक्त का आदेश- बिना किसी ठोस कारण के किसी का प्रॉपर्टी आईडी आवेदन वापस नहीं किया जाए

रोहतक: नगर निगम आयुक्त डॉ आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि पूर्व में लगभग 9000 से अधिक आवेदन रिवर्ट बैक थे जिनके जल्द से जल्द नियमानुसार निपटान करने के आदेश दिए गए थे। इस कार्य की निरंतर निगरानी कर, लंबित आवेदनो पर निरंतर कार्रवाई करते हुए निपटान करवाया जा रहा है तथा लापरवाही करने वालों कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में लगभग 3000 लंबित आवेदन लंबित है जिनके जल्द से जल्द निपटान के आदेश दिए जा चुके है।

बैठक आयोजित कर सम्पत्तिकर/ प्रोपर्टी आई.डी. का कार्य कर रहे अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए जा गए थे कि आमजन से प्राप्त आवेदनों को लंबित न रखा जाए व बिना किसी ठोस कारण के आवेदन वापस/रिवट न किए जाए।

निगम आयुक्त डॉ शर्मा ने बताया कि स्वयं भी सम्पत्तिकर बकाया भुगतान एंव अदेय प्रमाण पत्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का अवलोकन किया जा रहा है तथा निर्देश दिए जा चुके है कि सम्पत्तिकर बकाया भुगतान एंव अदेय प्रमाण पत्र पोर्टल के कार्य को गंभीरता पूर्वक लेकर उन पर आमजन से प्राप्त आवेदनों का निपटान जल्द से जल्द करे ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा वर्तमान वित्तवर्ष (2025-2026) के सम्पत्तिकर पर 31 जुलाई 2025 तक 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसलिए आप सभी करदाताओं से अपील है कि हरियाणा सरकार द्वारा सम्पत्तिकर पर 31 जुलाई 2025 तक दी जा रही 10 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाएं।

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