Thursday, September 19, 2024
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चाकू के बल पर पट्रोल पंप से पैसे छीनने के तीन दोषियों को कोर्ट ने सुनाई कारावास व जुर्माने की सजा

कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश अमरेन्द्र शर्मा की अदालत ने छीनाझपटी के आरोपी विकास उर्फ़ आशु पुत्र हुकम चन्द वासी फेतेह्गढ़ तुम्बी जिला यमुना नगर, अजय कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह वासी सिन्ध्पुरा जिला यमुना नगर व राहुल कुमार पुत्र रमेश चन्द वासी धनोरी जिला अम्बाला को सुनाई कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई ।

जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी कर्मबीर सिंह ने बताया कि दिनाक 4 अक्टूबर 22 को संदीप कुमार पुत्र मंगतराम वासी नारायणगढ़ माजरा जिला अंबाला ने थाना शाहबाद पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया की वह NRS फ्युल जंक्शन साहा शाहाबाद रोड पर सेल्समैन की नौकरी करता है । रात्रि को वह अपने दूसरे कर्मचारियों के साथ पेट्रोल पंप के कमरे में बैठा था । उसी समय दो नौंजवान लड़के जिनके मुंह बांधे हुए थे पेट्रोल पंप के पीछे से आकर कमरे में घुस गए और जिनमे से एक लड़के के पास चाकू था। जिन्होंने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी और पैसे मांगने लगे और ऑटो मशीन में करीब 25000 रूपये छीनकर भाग गए। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच  पहले स. उप.नि. अमित कुमार थाना शाहबाद को सौंप दी थी उसके बाद जांच अपराध शाखा 1 को सौंप दी थी ।

जिस पर मामले की  जांच करते हुए अपराध शाखा 1 के  स. उप.नि सतविंदर सिंह की टीम ने मामले की जांच करते हुए मामले के तीनो आरोपी विकास उर्फ़ आशु पुत्र हुकम चन्द वासी फेतेह्गढ़ तुम्बी जिला यमुना नगर, अजय कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह वासी सिन्ध्पुरा जिला यमुना नगर व राहुल कुमार पुत्र रमेश चन्द वासी धनोरी जिला अम्बाला को गिरफ्तार कर लिया था। जिन्होंने पूछताछ के दौरान पुलिस को छीने हुए पैसे, वारदात में प्रयोग की गई मोटर साइकिल और वारदात में प्रयाेग किया गया चाक़ू बरामद करवा दिया था। आरोपियों को न्यायालय में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। जांच पूरी होने पर मामले का चालान न्यायालय में दिया गया था ।

9 सितम्बर को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरेन्द्र शर्मा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर छीनाझपटी के आरोपी आरोपी विकास उर्फ़ आशु पुत्र हुकम चन्द वासी फेतेह्गढ़ तुम्बी जिला यमुना नगर को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 120 बी के तहत 2 वर्ष कठोर कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में 2 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी । आईपीसी की धारा 392 के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में 10 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी । आईपीसी की धारा 397 के तहत 7 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में 7 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अजय कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह वासी सिन्ध्पुरा जिला यमुना नगर व राहुल कुमार पुत्र रमेश चन्द वासी धनोरी जिला अम्बाला को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 120 बी के तहत 2/2 वर्ष कठोर कारावास व 5/5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में 2/2 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। आईपीसी की धारा 392 के तहत 10/10 वर्ष कठोर कारावास व 25/25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में 10/10  माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी

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