Tuesday, May 19, 2026
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एलपीसी प्रारूप में संशोधन : अधिकारी-कर्मचारियों के पेंशन मामलों का होगा समय पर निपटान

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने आईएएस और एचसीएस अधिकारियों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड के बेहतर प्रबंधन तथा पेंशन मामलों का समयबद्ध निपटान को सुनिश्चित करने के लिए लास्ट पे सर्टिफिकेट (एलपीसी) के प्रारूप में संशोधन किया है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, बोर्ड-निगमों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।

जारी निर्देशों में कहा गया है कि देखने में आया है कि आईएएस एवं एचसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण अथवा सेवानिवृत्ति के समय संबंधित विभागों से सेवा सत्यापन, अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान से संबंधित चालान समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते, जिसके कारण पेंशन मामलों के निपटान में अनावश्यक देरी होती है।

इसे देखते हुए वित्त विभाग द्वारा 1 अप्रैल, 2026 को जारी अधिसूचना के तहत पंजाब ट्रेजरी नियमावली, भाग-दो में परिभाषित एलपीसी प्रारूप में संशोधन किया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब हर विभाग को अधिकारी के स्थानांतरण अथवा कार्यमुक्त होने के समय ही सेवा को प्रमाणित करना अनिवार्य होगा, ताकि सर्विस रिकॉर्ड का निरंतर एवं समकालिक रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके।

निर्देशों के अनुसार, अब सभी एलपीसी केवल संशोधित प्रारूप में ही जारी किए जाएंगे। निर्धारित प्रारूप में क्रम संख्या-10 पर सेवा सत्यापन का विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित करना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त, आईएएस और एचसीएस अधिकारियों के संबंध में जारी प्रत्येक एलपीसी की प्रति मुख्य सचिव कार्यालय की सर्विसेज ब्रांच-4 को भी भेजी जाएगी, ताकि सर्विस रिकॉर्ड का उचित रखरखाव किया जा सके तथा पेंशन एवं सेवानिवृत्ति मामलों का निपटान समय पर हो सके। बोर्डों एवं निगमों में कार्यरत आईएएस एवं एचसीएस अधिकारियों से संबंधित अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान के चालान भी मुख्य सचिव कार्यालय को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

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