Rajasthan News: निजी स्कूल अब विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को किताबें, स्टेशनरी, जूते-जुराबें या अन्य शैक्षिक सामग्री किसी एक निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे।
ब्यावर जिले के समस्त निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों को, जिला प्रशासन द्वारा निर्देश दिया गया है कि वे शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अध्ययनरत विद्यार्थियों अथवा उनके अभिभावकों को शिक्षण एवं अन्य सामग्री जैसे कि पुस्तकें, कॉपियां, यूनिफॉर्म, जूते, स्टेशनरी आदि किसी निश्चित फर्म अथवा संस्थान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं करें।
जिला कलेक्टर डॉ महेंद्र खडगावत ने बताया कि यदि किसी विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों अथवा उनके अभिभावकों को चिन्हित फर्म/संस्थान से सामग्री क्रय करने हेतु विवश किया जाता है, तो संबंधित विद्यालय के विरुद्ध राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यवाही के अंतर्गत विद्यालय की मान्यता निरस्त करने की प्रक्रिया भी सम्मिलित हो सकती है।
जिला प्रशासन सभी निजी विद्यालयों से अपेक्षा करता है कि वे इस आदेश की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें, जिससे विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक भार न पड़े तथा शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे।