Punjab News: मानसा और कुराली नगर परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने दोनों नगर परिषदों में अध्यक्ष पद के चुनाव पर अगले मंगलवार तक रोक लगा दी है। साथ ही, कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए हलफनामा (एफिडेविट) दाखिल करने का आदेश दिया है।
वकीलों ने याचिका दायर की
यह कदम हाई कोर्ट में वकील हरप्रीत सिंह मुल्तानी और एडवोकेट करण रंधावा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से मांग की है कि चुनाव की वीडियोग्राफी कराई जाए और चुनाव प्रक्रिया के दौरान पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक कोर्ट ऑब्जर्वर (पर्यवेक्षक) नियुक्त किया जाए।
चुनाव के नियम क्या हैं?
नियमों के अनुसार, अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के 14 दिनों के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। इसके अलावा, चुनाव की तारीख से कम से कम 48 घंटे पहले प्रत्येक पार्षद को लिखित सूचना देना भी जरूरी है।
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बहुमत न होने से गतिरोध
गौरतलब है कि फिलहाल मानसा और कुराली, दोनों ही जगहों पर किसी भी राजनीतिक दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। बहुमत न होने के कारण इन चुनावों में राजनीतिक तनाव बढ़ने की आशंका थी, जिसके बाद यह मामला कोर्ट तक पहुंचा। फिलहाल, हाई कोर्ट की रोक के बाद ये चुनाव मंगलवार तक नहीं होंगे, और अब सबकी निगाहें सरकार की प्रतिक्रिया और कोर्ट के अगले फैसले पर टिकी हैं।

