Punjab News: भारत की आगामी ‘जनगणना 2027’ के लिए प्रशासनिक स्तर पर गतिविधियां तेज़ हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय (रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय) के निर्देशों के आधार पर, पंजाब सरकार के स्थानीय निकाय विभाग ने राज्य में एक आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी की है।
पंजाब सरकार के प्रशासनिक सचिव घनश्याम थोरी (IAS) द्वारा जारी इस अधिसूचना के तहत, जनगणना अधिकारियों को तय स्थानीय क्षेत्रों में घर-घर जाकर ‘हाउसहोल्ड शेड्यूल’ के माध्यम से कुल 40 मुख्य बिंदुओं पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए अधिकृत किया गया है।
व्यक्तिगत और पारिवारिक विवरण: व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्म तिथि और आयु, वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय आयु, जीवनसाथी का नाम, राष्ट्रीयता, धर्म और जाति/वर्ग (SC/ST/जाति)।
शिक्षा और भाषा: मातृभाषा, ज्ञात अन्य भाषाएं, साक्षरता और डिजिटल साक्षरता की स्थिति, उच्चतम शैक्षिक योग्यता और अध्ययन का क्षेत्र। पिछले वर्ष के दौरान किया गया कार्य, आर्थिक गतिविधि की श्रेणी, व्यवसाय, उद्योग/सेवा का प्रकार, काम पर जाने का साधन और रोजगार खोजने की स्थिति।
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प्रवास और निवास: जन्म स्थान, निवास का पिछला स्थान, प्रवास का कारण, वर्तमान स्थान पर रहने की अवधि और स्थायी पता।
प्रजनन आंकड़े (केवल महिलाओं के लिए): वर्तमान में जीवित बच्चों की संख्या, पैदा हुए बच्चों की कुल संख्या और पिछले एक वर्ष में पैदा हुए बच्चों का विवरण।
दस्तावेज़ और अन्य डिजिटल जानकारी: बैंक खातों की कुल संख्या, COVID-19 टीकाकरण का स्थान, मोबाइल नंबर, विशिष्ट पहचान संख्या (यदि उपलब्ध हो), वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता। इन सभी सवालों के माध्यम से डेटा इकट्ठा करने का निर्देश जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 8(1) के तहत दिया गया है।


